बलौदाबाजार
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने सेक्स स्कैंडल कांड के मुख्य आरोपी शिरीष पांडे की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने शिरीष पांडे के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है. शिरीष पांडे ने चार मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी.
विवेचना के अपूर्ण होने और घटना के बाद से लगातार फरार होने के कारण शिरीष पांडे की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें कि इस मामले में चार आरोपी महान मिश्रा, दुर्गा टंडन, रवीना टंडन और प्रत्यूष मरैया को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. वही मुख्य आरोपी शिरीष पांडे, पुष्पमाला फेकर, हीराकाली बंजारे और आशीष शुक्ला फरार है. मामले में 2 पुलिस कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा था. जमानत अर्जी खारिज होने के बाद फरार आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती है.

More Stories
SP ऑफिस वेतन घोटाले में ₹3.40 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा, जांच तेज
विधानसभा में बड़ा खुलासा, छत्तीसगढ़ के 746 गांव अब भी असर्वेक्षित: राजस्व मंत्री
छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात, इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू होंगे 5 नए मेडिकल कॉलेज, NMC की मंजूरी