टीकमगढ़
माननीय हितेंद्र सिंह सिसोदिया प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ के मार्गदर्शन में दिनांक 01/05/2024 को मजदूर दिवस के अवसर पर गल्ला मंडी जतारा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । जिसमें नारायण यादव, जेएमएफसी जतारा द्वारा उपस्थित मजदूरों को समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक श्रमिक चाहे पुरुष वो या महिला हो। दोनों को हमारे संविधान की अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बराबरी का अधिकार दिया गया है
निश्चय ही बराबरी से केवल सामाजिक सामान्य व्यवहारी नहीं बल्कि मजदूरी देने में भी बराबरी भी रखना जरूरी है इसके लिए यह कानून बनाया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला या पुरुष से एक जैसा काम लेता है तो निश्चय ही उसको दोनों में कोई भेद नहीं करना होगा और जो भी वेतन देना होगा वह दोनों को बराबर देना होगा इसलिए यदि इसमें कोई भेदभाव किया जाता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत जैसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है।
इसी प्रकार उनके द्वारा उनके द्वारा बाल श्रम अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक से मजदूरी करना करना दंडीय अपराध है और उनके द्वारा उपस्थित लोगों से अपील की गई है की वह अपने बच्चों को आवश्यक रूप से पढ़ाए।
इसी क्रम में अधिवक्ता विष्णु मिश्रा द्वारा उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए बताया गया कि जिनके प्रकरण न्यायालय में चल रहे है और जिनके अधिवक्ता नहीं है वह निशुल्क अपने प्रकरण में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता प्राप्त कर सकते है। उक्त शिविर में मंडी सचिव अशोक साहू, स्वामी सिंह एवं विधिक सहायक देवराज रजक, जितेंद्र बरार उपस्थित रहे।

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