नई दिल्ली
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने यूजर्स को खुशखबरी दी है। EPFO ने आवास, शादी और एजुकेशन के लिए ऑटो-क्लेम सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है। अब एडवांस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्लेम करने के तीन से चार दिनों में पैसा खाते में जमा हो जाएगा। ऑटो-क्लेम सेटलमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसे पचास हजार से एक लाख रुपये कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, ईपीएफ योजना 1952 के अंडर पैरा 68के (शिक्षा और विवाह) और 68बी हाउसिंग के तहत दावों को ऑटो-क्लेम सेटलमेंट सुविधा के अंतर्गत लाया गया है। इसके लिए ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सॉल्यूशन लॉन्च किया है।
3 से 4 दिनों में होगा क्लेम सेटलमेंट
बता दें ऑटो सेटलमेंट में मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवाईसी और बैंक वेरिफिकेशन के जरिए किया जाने वाला क्लेम ऑटोमैटिक तरीके से होगा। जहां पहले एडवांस क्लेम सेटलमेंट होने में 10 से 15 दिन लगते थे। अब 3 से 4 दिनों में पूरा हो जाएगा।
क्लेम रिटर्न या रिजेक्ट नहीं होगा
एडवांस रुपये के लिए अगर कोई क्लेम सेटलमेंट आईटी सिस्टम से नहीं होता है, तो रिटर्न या रिजेक्ट नहीं होगा। इस क्लेम को अप्रूवल के जरिए सेटल किया जाएगा। इस नई व्यवस्था को 6 मई 2024 से लागू किया जा चुका है। EPFO के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4.45 करोड़ दावों हल किया गया था। इनमें 2.84 करोड़ दावे रकम निकासी को लेकर थे। लोगों ने चिकित्सा, विवाह और एजुकेशन पर पैसों के लिए दावे किए थे। 89.52 लाख क्लेम ऑटो-मोड से सेटल किए गए थे।

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