लुधियाना
पंजाब के लुधियाना में 1 करोड़ की लॉटरी विजेता की तलाश हो रही है। इसके लिए लॉटरी बेचने वाली दुकान पर बाकायदा ढोल बजवाया जा रहा है। लॉटरी नंबर के साथ आवाज लगाई जा रही है कि जिसका भी ले नंबर है, उसका बंपर इनाम निकला है, वह आए और अपनी रकम क्लेम कर लें।
लॉटरी की दुकान पर करीब एक माह से ये रूटीन चल रहा है। दुकानदार का कहना है कि जिस आदमी ने ये टिकट खरीदा था, उसने अपना नाम गुप्त रखवाया था। ऐसे में उस आदमी तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि वह आए और अपनी रकम को क्लेम करें। क्योंकि एक माह बाद इसका क्लेम नहीं कर पाएगा।
सिलसिलेवार ढंग से जानिए पूरा मामला….
नगालैंड सरकार की लॉटरी बेची गई थी : लुधियाना में घंटाघर स्थित लॉटरी की दुकान चलाने वाले एक-ओंकार एजेंसी मनजीत सिंह के मालिक ने बताया उनकी दुकान से नगालैंड सरकार की ओर से चलाई जा रही लॉटरी बेची गई थी। किसी व्यक्ति ने 2 हजार रुपए में लॉटरी खरीदी थी। उस व्यक्ति ने अपना नंबर गुप्त रखवाया था। कहा था कि लॉटरी खरीद रहा हूं, लेकिन मेरा नाम गुप्त ही रखना।
टिकट नंबर 7565 पर निकली 1 करोड़ की लॉटरी : मनजीत सिंह ने बताया कि करीब एक माह पहले ड्रा निकला। इसमें से टिकट नंबर 7565 पर 1 करोड़ रुपए निकला है। इसका पता चलते ही कि लॉटरी उनकी दुकान से बिकी है, वे खुश हाे गए। मगर, अभी तक ग्राहक का कुछ पता नहीं है। ग्राहक की तलाश में लगातार लॉटरी विक्रेता ढोल बजवा रहे हैं।
2 हजार रुपए थी टिकट की कीमत : मनजीत सिंह ने बताया कि इस टिकट की कीमत 2 हजार रुपए थी। इस टिकट की वेलिडिटी 1 महीने की है। 1 महीने के दरमियान ये टिकट क्लेम हो जाएगी। यदि 1 महीने के बाद कोई व्यक्ति टिकट लेकर आता है तो टिकट क्लेम नहीं हो पाएगी। उन्होंने ग्राहक को संदेश दिया है कि अपनी टिकट क्लेम कर ले।
पहले भी दो बार बड़े इनाम निकल चुके-मनप्रीत सिंह : दुकान के कर्मचारी मनप्रीत सिंह ने कहा कि इस बार हमारी हैट्रिक हुई है। पहले 20 लाख की पुरस्कार हमारी दुकान से किसी ग्राहक का निकला था। फिर 50 लाख का पुरस्कार निकला और अब 1 करोड़ का पुरस्कार किसी ने जीता है। हमारी दुकान से करीब 80 टिकट बेची है, उसी में से इनाम निकला है।
30 दिन में करना होता है इनामी रकम के लिए दावा सभी इनाम जीतने वाले टिकट को पंजाब स्टेट लॉटरीज के निदेशक कार्यालय, योजना भवन, प्लॉट नंबर 2B, सेक्टर-33A, चंडीगढ़ में परिणाम प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा कराने होंगे। यह आवेदन निर्धारित फॉर्म पर या तो खुद जाकर या पोस्ट के जरिए भेजा जा सकता है। अगर विजेता का दावा 30 दिनों के अंदर निदेशालय तक नहीं पहुंचता है तो पंजाब स्टेट लॉटरी नियम 2015 के तहत उसका इनाम पाने का अधिकार खत्म हो जाएगा
इनाम की राशि जारी करते समय उस पर लागू टैक्स (TDS) पहले से काट लिया जाएगा।
पंजाब में ऑनलाइन लॉटरी पर पूरी तरह से बैन पंजाब में ऑनलाइन लॉटरी पर पूरी तरह से बैन है। पंजाब स्टेट लॉटरी विभाग न तो ऑनलाइन टिकट बेचता है और न ही चलाता है, हमेशा असली टिकट ही खरीदें और वो भी सिर्फ अधिकृत विक्रेताओं से। फोटो या ऑनलाइन कॉपी वाला टिकट मान्य नहीं होता। विभाग कभी भी विजेताओं से ऑनलाइन पेमेंट या टैक्स के नाम पर पैसे नहीं मांगता।
अगर, आपको कोई संदिग्ध मैसेज मिले या ठगी का शिकार हो जाएं तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं।

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