नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार के गुट को असली राकांपा मानने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट की याचिका पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके 40 विधायकों से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शरद पवार गुट की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा दिए गए तर्कों पर गौर किया कि राज्य विधानसभा के छोटे कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।
याचिका पर सुनवाई के तुरंत बाद विचार करेगी कोर्ट
महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। पीठ ने कहा कि वह शरद पवार गुट के विधायकों जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड की अर्जी पर उद्धव ठाकरे खेमे की इसी तरह की याचिका पर सुनवाई के तुरंत बाद विचार करेगी।
हम नोटिस जारी करेंगे- जस्टिस चंद्रचूड़
उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए इसी तरह की याचिका दायर की है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे। विचारणीयता के आधार समेत सभी आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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