विशेष अदालत ने 5 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

कुशीनगर 
कुशीनगर जिले की एक विशेष अदालत ने 5 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने इस फैसले की जानकारी दी। विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन व अजय गुप्ता ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) दिनेश कुमार की अदालत ने 5 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी श्रवण गोंड को आज 20 साल के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

5 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा
अधिवक्ताओं ने बताया कि नेबुआ नौरंगिया थाने में जुलाई 2018 में एक व्यक्ति ने इस मामले की तहरीर दी थी। उसने तहरीर में कहा था कि रामपुर खुर्द निवासी 19 साल के मनबढ़ श्रवण गोंड उर्फ मुस ने 5 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया है। इससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। घटना 16 जुलाई 2018 की बताई गई थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद में विवेचक ने साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान आदि दर्ज करने के साथ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।