बिजनौर
नगीना से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक मनोज पारस को 2020 के हत्या के प्रयास के एक मामले में जमानत याचिका खारिज होने के बाद जेल भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) जितेंद्र चौहान ने बताया कि रसीदपुर गढ़ी निवासी छतर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 29 सितंबर, 2020 को झालू रोड पर उन पर चाकुओं से हमला किया गया था।
समाजवादी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के साथ, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक पारस को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। बाद में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। चौहान ने बताया कि मंगलवार को पारस न्यायाधीश शांतनु त्यागी की अदालत में पेश हुए, जिन्होंने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें जेल भेज दिया।

More Stories
Yogi Adityanath सरकार का बड़ा फैसला: 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ का फसल मुआवजा
10वीं पास के लिए सुनहरा मौका: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती, 22 फरवरी तक करें आवेदन
पहले चलती थीं गोलियां, अब लग रहे उद्योग’ – चिप प्लांट शिलान्यास में बोले CM योगी