नई दिल्ली
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब यह बैंक न तो नए डिपॉजिट स्वीकार कर सकेगा और न ही नए लोन जारी कर पाएगा। इतना ही नहीं, बैंक अपनी देनदारियों के भुगतान पर भी रोक का सामना करेगा।
क्या हैं RBI के ताज़ा निर्देश?
बिना पूर्व अनुमति नया ऋण या जमा स्वीकार नहीं होगा।
बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय देनदारियाँ पूरी नहीं कर पाएगा।
हालिया निरीक्षण में सामने आई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के बाद यह कदम उठाया गया।
ग्राहकों के लिए क्या नियम?
बैंक से निकासी सीमा सिर्फ ₹10,000 तय की गई है।
ग्राहकों की जमा राशि का उपयोग उनके बकाया ऋण के समायोजन में किया जा सकता है।
बीमा सुरक्षा का क्या होगा?
RBI ने साफ किया है कि ग्राहकों की जमा राशि पर DICGC बीमा कवर जारी रहेगा।
हर जमाकर्ता को अधिकतम ₹5 लाख तक बीमा सुरक्षा मिलेगी।
यह सुरक्षा उनके खाते की स्थिति और अधिकार के अनुसार लागू होगी।
लाइसेंस रद्द नहीं
RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये पाबंदियाँ लाइसेंस रद्द करने के बराबर नहीं हैं। बैंक सीमित शर्तों के तहत अपना संचालन जारी रखेगा।

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