
बीकानेर
दिल्ली की एक अदालत ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। दिल्ली में मौजूद इस आलीशान भवन का मालिकाना हक नोखा म्यूनिसिपल काउंसिल के पास है। 50 लाख रुपए के एक विवाद में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब दिल्ली में हिमाचल भवन को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में कुर्क करने का आदेश दिया है।
विवाद करीब चार साल पुराना है जिस पर अब कोर्ट ने सख्ती करते हुए कुर्की का आदेश दिया है। जिला जज विद्या प्रकाश ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि नगर पालिका ने पूर्व में जारी कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50,31,512 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया।
कोर्ट ने नगरपालिका नोखा को इस संपत्ति की बिक्री, उपहार या अन्य किसी रूप में किसी और को ट्रांसफर करने से रोक दिया है। अदालत ने नोखा नगर पालिका के प्रतिनिधि को अगली सुनवाई पर पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। फिलहाल बीकानेर हाउस पर आदेश को चस्पा कर दिया गया है।
More Stories
सीएम शर्मा ने लिखा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्र, तीन बड़ी जल परियोजनाओं को जल्द लागू करने का किया आग्रह
प्रयागराज में योग के प्रति जागरूकता के लिए तैराकी प्रशिक्षक ने लोगों से विभिन्न योग मुद्राओं में जलयोग करवाया
दिल्ली में आसमान में बादल नजर आ रहे हैं और आंधी के साथ हुई तेज बारिश शुरू, लोगों को गर्मी से मिली राहत: IMD