
भोपाल
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिये धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 और धान ग्रेड-ए का 2320 रुपये है। इसी तरह ज्वार मालदण्डी का 3421 रूपये, ज्वार हाईब्रिड का 3371 रूपये और बाजरा का समर्थन मूल्य 2625 रुपये है। किसानों की एफएक्यू गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित की जायेगी। मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन 22 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक और धान का उपार्जन 2 दिसम्बर से 20 जनवरी 2025 तक किया जायेगा। उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा।
45 लाख मीट्रिक टन होगी धान की खरीदी
भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 45 लाख मीट्रिक टन, बाजरा की 3 लाख मीट्रिक टन और ज्वार की 50 हजार मीट्रिक टन की जायेगी। गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा स्टेक लगाने के पहले किया जायेगा। परिवहनकर्ता द्वारा समय-सीमा में उपार्जित खाद्यान्न का परिवहन नहीं करने पर पेनाल्टी की व्यवस्था साप्ताहिक रूप से की जायेगी।
भुगतान व्यवस्था
समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा की खरीदी के बाद भुगतान, कृषक पंजीयन के दौरान आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में किया जायेगा। धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से उपार्जन केन्द्र पर लायी जाने वाली उपज की अवैध बिक्री को रोकने के लिये समुचित कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर्स को दिये गये हैं।
पंजीयन एवं उपार्जन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिये जिले में एक तकनीकी सेल का गठन किया जायेगा। राज्य स्तर पर भी तकनीकी सेल का गठन किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति उपार्जन संबंधी सभी विवादों का अंतिम निराकरण तथा उपार्जित खाद्यान्न की गुणवत्ता की निगरानी करेगी। राज्य स्तर पर एक कंट्रोल-रूम भी स्थापित किया जायेगा। इसका टेलीफोन नम्बर 0755-2551471 रहेगा। उपार्जन अवधि में यह सुबह 9 से रात 7 बजे तक संचालित रहेगा।
More Stories
एमपी के 30 जिलों आज भारी बारिश की चेतावनी, भोपाल, जबलपुर-ग्वालियर में सबसे ज्यादा असर; 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिरेगा
यूका के 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे का विनष्टीकरण, जबलपुर हाईकोर्ट में सरकार ने रिपोर्ट पेश की
रविवार को खुलेंगे स्कूल, दो दिन रहेगी छुट्टी, उज्जैन में क्यों जारी हुआ ये आदेश?