गुजरात में शराब नीति में बड़ा बदलाव, इस शहर में मिली शराब पीने की छूट—जानिए नया नियम

अहमदाबाद

गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब सेवन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किया है। अब गुजरात या भारत के बाहर से आने वाले गैर-निवासियों को शराब पीने के लिए किसी तरह की परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब गुजरात या देश के बाहर से आने वाले लोग केवल फोटो आईडी दिखाकर चिन्हित होटल और रेस्टोरेंट में शराब पी सकेंगे। यह फैसला 20 दिसंबर को जारी राज्य गृह विभाग की अधिसूचना के जरिए लागू हो गया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब “एक्सटर्नल पर्सन” यानी गुजरात के बाहर के व्यक्ति या विदेशी नागरिक, गिफ्ट सिटी में शराब सेवन कर सकेंगे। पहले ऐसे लोगों को अस्थायी परमिट लेना अनिवार्य था, जिसे अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों के तहत केवल फोटो आईडी दिखाना पर्याप्त होगा। यह सुविधा सिर्फ गिफ्ट सिटी के निर्धारित परिसरों तक सीमित रहेगी। सामान्य गुजरात क्षेत्र में शराबबंदी के नियम यथावत रहेंगे। सरकार के इस फैसले को गिफ्ट सिटी की वैश्विक छवि मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विदेशी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और बाहरी निवेशकों के लिए यह सुविधा व्यावसायिक सहूलियत बढ़ाएगी। इससे गिफ्ट सिटी को दुबई और सिंगापुर जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के जैसी प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। हालांकि नियमों का दायरा सीमित रखा गया है ताकि राज्य की शराबबंदी नीति पर कोई असर न पड़े। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल गिफ्ट सिटी तक ही लागू रहेगी।

गुजरात में शराबबंदी

बता दें कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, जहां शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है। हालांकि साल 2023 में राज्य सरकार ने गिफ्ट सिटी को विशेष छूट दी थी। इस छूट के तहत सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में सीमित शर्तों के साथ शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दी गई थी। अब नए संशोधन के बाद नियमों को और सरल कर दिया गया है।