
भोपाल
मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में हिंदू युवतियों और महिलाओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के संगठित मामले सामने आ रहे हैं. न केवल राजधानी भोपाल, बल्कि छोटे शहरों में भी एक ही पैटर्न पर आधारित रेप के मामले उजागर हो रहे हैं. सभी मामलों में आरोपियों के मुस्लिम और पीड़िताओं के हिंदू होने के कारण इन घटनाओं को कथित तौर पर ‘लव जिहाद गैंग’ का नाम दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश की सियासत गरमा गई है.
पिछले एक महीने में मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करने और अंतरंग पलों के वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले सामने आए हैं. पुलिस ने अब तक विभिन्न शहरों में 12 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
भोपाल में एक 35 साल की तलाकशुदा महिला, जो अपने 14 वर्षीय बेटे के साथ रहती है, ने कमला नगर थाने में मुस्लिम युवक नदीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. महिला ने आरोप लगाया कि नदीम ने शादी का झांसा देकर कई बार उसका रेप किया और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. उसने कहा कि नदीम ने शादी के लिए शर्त रखी कि उसे और उसके बेटे को इस्लाम कबूल करना होगा, साथ ही बेटे का खतना करवाने का दबाव भी डाला.
पीड़िता की आपबीती: ‘बेटे के खतने का दबाव बनाया’
पीड़िता ने ‘आजतक’ से बातचीत में बताया कि 12 साल पहले उसका तलाक हो गया था और वह तब से अपने बेटे के साथ रहती है. तीन साल पहले उसकी मुलाकात नदीम से हुई, जो उससे बात करने की कोशिश करता था. नदीम ने कहा कि वह परेशानी में उसका साथ देगा. इसके बाद नदीम का उसके घर आना-जाना शुरू हो गया. जून 2022 में नदीम ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी का वादा किया. कई बार संबंध बनने के बाद भी जब वह शादी की बात करती, नदीम टालमटोल करता. बाद में पता चला कि नदीम शादीशुदा है. उसने बताया कि उसकी शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई थी और वह अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता.
13 मई 2025 को नदीम ने बेटे की अनुपस्थिति में महिला के घर आकर जबरन रेप किया और उसके फोटो-वीडियो बना लिए. उसने कहा कि शादी के लिए उसे और उसके बेटे को इस्लाम कबूल करना होगा और बेटे का खतना करवाना होगा. जब महिला ने इनकार किया, तो नदीम ने फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी. उसने महिला को बुर्का पहनने, तिलक न लगाने, गुरुवार का व्रत न रखने और बिना बताए कहीं न जाने का दबाव डाला. बिना अनुमति बाहर जाने पर नदीम हिंसक होकर गाली-गलौज करता था. परेशान होकर और बेटे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला ने कमला नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने नदीम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 352(2) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत मामला दर्ज किया है.
प्राइवेट कॉलेज में रेप और ब्लैकमेलिंग गिरोह का खुलासा
भोपाल के बागसेवनिया थाने में एक युवती ने फरहान नामक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद संगठित गिरोह का खुलासा हुआ. पुलिस ने फरहान को गिरफ्तार किया और उसके मोबाइल की जांच में एक दर्जन से अधिक युवतियों के अश्लील वीडियो मिले, जिनमें वह रेप और मारपीट करता दिखा. अब तक पांच पीड़िताएं सामने आ चुकी हैं और पांच आरोपियों—फरहान, साहिल, अली, साद और नबील—को गिरफ्तार किया गया है, जबकि छठा आरोपी अबरार फरार है.
गिरोह का मॉडस ऑपरेंडी
- गिरोह का मास्टरमाइंड फरहान हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर रेप करता और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता. वह पीड़िताओं को अन्य युवतियों से दोस्ती करवाने का दबाव डालता.
- फरहान ने साहिल, अली, साद, नबील, अबरार और हामिद के साथ मिलकर गैंग बनाया.
- साहिल अशोक गार्डन में डांस क्लास चलाता था, जहां वह हिंदू युवतियों को फंसाकर रेप करता और वीडियो बनाकर फरहान को भेजता.
- अली ने भी एक छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर रेप किया और वीडियो फरहान को भेजा.
- साद मैकेनिक था और युवतियों को फरहान के कमरे तक लाने-ले जाने का काम करता, साथ ही उन्हें गांजे का नशा करवाता.
- नबील और अबरार अपना कमरा रेप के लिए उपलब्ध कराते थे.
- हामिद ने पिछले साल आत्महत्या कर ली, लेकिन पुलिस अब उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है.
- गिरोह का हर सदस्य रेप के वीडियो बनाकर फरहान को भेजता, जो उन्हें ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करता.
- यह गैंग केवल हिंदू युवतियों को निशाना बनाता, खासकर उनको जो छोटे शहरों या गांवों से भोपाल पढ़ाई के लिए आई थीं.
- युवतियों को हुक्का लाउंज और पब में ले जाकर नशा करवाया जाता और फिर रेप किया जाता.
पुलिस पूछताछ में फरहान ने बेशर्मी से कहा कि उसे अपने कृत्यों का कोई पछतावा नहीं है और उसने हिंदू युवतियों के साथ संबंध बनाकर ‘सवाब’ का काम किया. यदि उसे पकड़े जाने की जानकारी होती, तो वह वीडियो पहले ही वायरल कर देता. इस बयान पर भोपाल के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी, कहा, “जो सवाब की बात करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आगे कब्रिस्तान ही मिलता है. मध्य प्रदेश में लव जिहाद और लैंड जिहाद को पनपने नहीं देंगे.”
ब्रेनवॉश के आरोप में परिवार के लोग भी गिरफ्तार
भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां नाबालिग हिंदू छात्रा के साथ रेप हुआ. तत्कालीन टीटी नगर थाना प्रभारी सुधीर अरजरिया ने बताया कि बैरागढ़ की 16 वर्षीय छात्रा की जावेद नामक युवक से दोस्ती थी. दो महीने पहले जावेद उसे बाणगंगा झुग्गी में अपने भाई फैजान के घर ले गया, जहां फैजान की पत्नी जोया और शाहरुख मौजूद थे. शाहरुख ने छात्रा का नंबर लिया और मिलने का दबाव बनाया. बाद में जावेद ने उसे फिर से फैजान के घर ले जाकर शाहरुख के पास छोड़ दिया. शाहरुख ने नाबालिग के साथ रेप किया. यह सिलसिला कई दिनों तक चला. जब पीड़िता ने जावेद को बताया, तो उसने उसे चुप रहने को कहा. जोया और फैजान ने भी बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने का दबाव बनाया. हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने अपनी मां को सब बताया, जिसके बाद टीटी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई. मामला श्यामला हिल्स थाने में स्थानांतरित कर दिया गया. पुलिस ने शाहरुख, जावेद, जोया और फैजान को रेप, पॉक्सो और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया.
प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मामले
सागर में फरहान मकरानी ने खुद को हिंदू बताकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए. बाद में उसने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. पीड़िता को जब उसकी असली पहचान पता चली, तो उसने महिला थाने में शिकायत की. पुलिस ने फरहान को BNS की धारा 64(2)(M), 351(3), 3(5) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत गिरफ्तार किया.
छतरपुर में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर पहले से शादीशुदा महिला का तलाक करवाया और हिंदू रीति-रिवाज से शादी की. बाद में उसकी असली पहचान उजागर होने पर उसने निकाह किया और मारपीट शुरू कर दी. उसने महिला को मांस खाने और पूजा-पाठ छोड़ने का दबाव डाला. पीड़िता ने बताया कि उसकी पहली शादी 2015 में दमोह के कुलुआ गांव में हुई थी. 13 दिसंबर 2023 को उसकी मुलाकात समीर तिवारी उर्फ समीर खान से हुई, जिसने प्रेम जाल में फंसाकर तलाक दिलवाया और जटाशंकर धाम में शादी की. निकाह के बाद समीर ने मारपीट शुरू की, तीन लाख रुपये और जेवर छीने. 26 अप्रैल 2025 को उसे कमरे में बंद कर दिया. अगले दिन वह नंगे पैर 14 किलोमीटर पैदल चलकर छतरपुर पहुंची और मातगुवां थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने समीर खान को दहेज, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और मारपीट की धाराओं में गिरफ्तार किया.
महिला सब-इंस्पेक्टर भी बनी शिकार
रायसेन जिले में मंडीदीप में पदस्थ महिला सब-इंस्पेक्टर कथित लव जिहाद का शिकार बनी. इश्तिहाक अहमद ने अमन बनकर उससे शादी की. दो साल बाद पोस्ट के जरिए उसकी असली पहचान उजागर हुई. पीड़िता ने शिकायत की कि इश्तिहाक ने मारपीट शुरू की. पुलिस ने उसे धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
2021 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने लव जिहाद के मामलों के लिए धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू किया, जिसमें दोषी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन लगातार सामने आ रहे मामलों से लगता है कि आरोपियों में इसका कोई खौफ नहीं है.
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