भीलवाड़ा।
राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में नाबालिग के साथ गैंगरेप, हत्या और शव को भट्टी में जलाने के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई है। भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट-2 ने दो दिन पहले 9 में से दो मुख्य आरोपी कालू व कान्हा को दोषी करार दिया था। सात आरोपियों को बरी कर दिया। दोनों ओरोपियों को साेवार को फांसी की सजा सुना दी गई।
सजा सुनाने से पहले कोर्ट के इजलास में वकीलों की भीड़ जमा हो गई थी। आरोपियों को सजा सुनाई गई, तब वो सिर नीचे कर खड़े रहे। लोक अभियोजक महावीर किसनावत मीडियाकर्मियों को बताया कि नाबालिग लड़की को पिछले साल अगस्त में गैंगरेप के बाद कोयले की भट्ठी में जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने एक महीने के अंदर 473 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। कोर्ट ने भी इस हत्याकांड को जघन्य अपराध माना है। आरोपियों के वकीलों ने दावा किया है कि लोअर कोर्ट के फैसले को वे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। केस की जो स्थिति है, हाईकोर्ट में अपील को स्वीकार किया जाएगा।
आपको बता दें कि शाहपुरा के कोटड़ी थाना इलाके के एक गांव में यह वारदात हुई थी। लड़की 14 साल की थी। उसके पिता ने वारदात से 4 महीने पहले कान्हा और कालू नाम के दो भाइयों को खेत किराए पर दिया था।
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