
बेगूसराय
बेगूसराय में मंगलवार को भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने धोखाधड़ी के एक मामले में न्यायालय में आत्मसमर्पण किया. उन्होंने कोर्ट में बॉन्ड जमा किया, जिसके बाद उन्हें नियमित जमानत मिल गई. यह मामला 24 अक्टूबर 2023 को समस्तीपुर जिले के सिंहिया में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ा है.
अक्षरा के पिता के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था
दरअसल, कार्यक्रम आयोजक शिवेश मिश्रा ने अदालत में आरोप लगाया था कि अक्षरा सिंह ने तय समय से काफी कम महज आधे घंटे की प्रस्तुति दी और मंच पर माइक को तोड़कर कर कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चली गईं. उन्होंने इसे धोखाधड़ी मानते हुए उनके और उनके पिता विपिन सिंह के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया था.
30 जून को मिली थी अग्रिम जमानत
इस मामले में बेगूसराय कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ओम प्रकाश ने अक्षरा सिंह और उनके पिता को समन जारी कर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था. अक्षरा सिंह को पहले ही 30 जून को अग्रिम जमानत मिल गई थी और 10,000 रुपये के मुचलके पर बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया था. उसी आदेश के अनुपालन में आज उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण कर बंधपत्र दाखिल किया.
कोर्ट में पेशी के दौरान अक्षरा सिंह ने मीडिया से बात करने से परहेज किया, लेकिन बार-बार सवाल पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ 'हर हर महादेव' का जयघोष किया.
अक्षरा सिंह की वकील सीमा देवी ने बताया, 'हमने अग्रिम जमानत पहले ही ले रखी थी. आज नियमित प्रक्रिया के तहत आत्मसमर्पण कर बंधपत्र दाखिल किया गया, और कोर्ट से जमानत मिल गई.'
वहीं, वादी शिवेश मिश्रा के अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान दर्शकों के साथ विश्वासघात हुआ, जिसे लेकर मामला दर्ज कराया गया है.
फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में IPC की धारा 406 (ग़बन व विश्वासघात), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) और 34 (साझा आपराधिक मंशा) के तहत केस दर्ज किया गया है। एक्ट्रेस को देखने के लिए कोर्ट परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई है.
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