नवा रायपुर.
छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना के अधिकार (RTI) के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(3) के अंतर्गत राज्यपाल के निर्देशानुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्ति की गई।
अमिताभ जैन (से.नि. भा.प्र.से.) को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही यह नियुक्ति प्रभावी होगी। राज्य के उच्चतम सूचना अधिकारी के रूप में अमिताभ जैन की जिम्मेदारी होगी कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सभी मामलों और अपीलों का निष्पक्ष और समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करें।
इसलिए अटका था मामला
दरअसल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर लंबे समय से नियुक्ति की चर्चा चल रही थी. लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से नियुक्ति में देर होना बताया जा रहा है. अब रिटायर्ड CS अमिताभ जैन की नियुक्ति इस पद पर कर दी गई है. साथ ही राज्य सूचना आयुक्त के पद पर रिटायर्ड IAS उमेश अग्रवाल और पत्रकार शिरीष चंद्र मिश्रा की नियुक्ति की गई है. बता दें कि 3 साल के लिए ये नियुक्तियां की गई हैं.
आदेश में ये लिखा
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन सभी नियुक्तियों की सेवा शर्तें, वेतन एवं अन्य भत्ते भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के तहत “सूचना का अधिकार (केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोगों में पदावधि, वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019” के अंतर्गत निर्धारित होंगे.आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार जारी किया गया है.
रिटायर्ड IAS उमेश अग्रवाल और पत्रकार शिरीष मिश्रा बने आयुक्त
राज्यपाल के नाम और आदेश से जारी नियुक्ति आदेश में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर भी दो नियुक्ति की गई है. रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर उमेश अग्रवाल और पत्रकार शिरीष मिश्रा को आयुक्त बनाया गया है.
आदेश में ये भी लिखा
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते भारत सरकार की अधिसूचना 24-10-2019 सूचना का अधिकार (केंद्रीय सूचना आयोग में केंद्रीय सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते ) नियम 2019 के अधीन होंगे.

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