अम्बिकापुर
जिले में आगामी 3 सितंबर, बुधवार को ढोल ग्यारस पर्व के अवसर पर मांस, मछली सहित बकरा, बकरी, मुर्गा एवं मुर्गी के वध और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
स्थानीय शासन विभाग ने 19 विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंद रखने का प्रावधान किया गया है। उसी के परिपालन में नगर निगम कमिश्नर ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि उक्त पर्व के दिन पशुबध एवं मांस विक्रय पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
स्थानीय प्रशासन ने समस्त मांस एवं मछली विक्रेताओं से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें। साथ ही चेतावनी दी है कि उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

More Stories
छोटी सी उम्र में साहिबजादों ने वीरता और गौरव की जो मिसाल पेश की, वह युगों तक प्रेरणा देती रहेगी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
मच्छरों से परेशान नागरिक का अनोखा विरोध: काटने वालों को मारकर थैले में भरकर नगर निगम पहुँचा
नवा रायपुर अटल नगर में बनेगी नई तहसील, सरकार ने जारी की अधिसूचना