मेरठ
सौरभ कुमार हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत याचिका को शनिवार को अदालत ने खारिज कर दिया। अपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला ने दोनों की जमानत प्रार्थना नामंजूर कर दी।
बता दें कि सौरभ कुमार की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की थी। दोनों ने सौरभ की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े किए और फिर नीले ड्रम में भर दिया था। ड्रम में सीमेंट भी डाल दिया था। हत्या के कुछ ही दिनों बाद आरोपी पकड़े गए थे।

More Stories
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: BJP का ग्राम विकास संकल्प पत्र जारी, हर पंचायत में खुलेंगे अटल ज्ञान केंद्र
यूपी कफ सिरप सिंडिकेट का दुबई कनेक्शन उजागर, 500 करोड़ के होटल कारोबार की जांच में जुटी एसटीएफ
दशहरा-दीपावली पर स्वच्छता, सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं की तैयारी में जुटी योगी सरकार