बुरहानपुर
जिले के एक निजी स्कूल की दो नाबालिग छात्राओं की अश्लील फोटो बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित करने के मामले में छात्राओं की शिकायत पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने दो नाबालिग छात्रों के खिलाफ नए कानून की विभिन्न धाराओं के अलावा पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है।
पुलिस कर रही है बच्चों को जागरूक
नया कानून अस्तित्व में आने के बाद से पुलिस लगातार स्कूल और कॉलेजों में पहुंचकर विद्यार्थियों को जागरूक कर रही है। नए कानून के साथ ही इंटरनेट मीडिया के गलत उपयोग के दुष्परिणामों से भी अवगत कराया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी छात्र गलती कर रहे है।
इन छात्रों पर हुआ केस दर्ज
शहर के निजी स्कूल के दो छात्रों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। छात्रों ने फोटो के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील बनाकर बहुप्रसारित किया। समाज और परिवार में बदनाम किया। दोनों छात्राओं ने अपने स्वजन के साथ थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई है।
शिकारपुरा थाना प्रभारी कमल सिंह पवार ने बताया कि पुलिस ने नाबालिग अपचारी छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67-ए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 ए 8 के तहत केस दर्ज किया है। दोनों अपचारियों को बाल सुधार गृह भेज दिया है।

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