भोपाल
मध्यप्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में अब आधार कार्ड की जानकारी को ही मान्य किया जाएगा। इसके आधार पर ही अब योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है। विभाग की समस्त योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार ईकेवायसी को अनिवार्य किया गया है। वर्तमान में सभी पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ईकेवायसी करनाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
जिलों से पूछा जा रहा था कि आधार कार्ड में दर्ज जानकारी जैसे नाम, जेंडर, जन्म दिनांक, पता को मान्य किया जाए अथ्ज्ञवा नहीं। आयुक्त सामाजिक न्याय ने कहा है कि हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में समग्र पोर्टल पर आधार ई केवायसी का उपयोग करने के निर्देश दिए गए है। विभाग की समस्त योजनाओं में आधार कार्ड में दर्ज जानकारी को मान्य किया जाता है। आधार कार्ड में दर्ज जानकारी के आधार पर ही हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। भविष्य में विभागीय योजनाओं हेतु आधार कार्ड में दर्ज जानकारी नाम, जेंडर, जन्म दिनांक पता को मान्य किया जाता है।

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