भोपाल
राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति द्वारा 1 मई से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिये स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया था।
राज्य शासन ने स्थानांतरण पर प्रतिबंध से शिथिलता अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध से शिथिलता अवधि को बढ़ाकर 10 जून 2025 किया गया है।

More Stories
सोनम के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मेघालय सरकार, राज्य ने कहा- ईस्ट खासी हिल्स सेशंस कोर्ट का बेल ऑर्डर रद्द हो
मुख्यमंत्री डॉ. यादव से ग्रीनको ग्रुप के कार्यकारी निदेशक बंडारू ने की भेंट
बुरहानपुर को विकास की नई राह, CM मोहन यादव ने किए बड़े ऐलान; निमाड़ में इन्वेस्टर्स समिट का ऐलान