बेंगलुरु
गोल्ड स्मगलिंग के आरोप में जेल में बंद कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव को बड़ा झटका लगा है. 64वें सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट (CCH) ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा. इससे पहले आर्थिक अपराधों के लिए स्पेशल कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को ठुकरा दिया था. निचली अदालतों से राहत न मिलने के बाद अब उनके पास केवल हाईकोर्ट का विकल्प बचा है, रन्या का कानूनी दल जल्द ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है.
कोर्ट ने रन्या राव की जमानत याचिका खारिज करते हुए कई गंभीर बातों की ओर इशारा किया है. इसमें ये शामिल हैं.
अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन: जांच में पता चला है कि रन्या का मामला अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है.
कस्टम नियमों का उल्लंघन: उन पर हवाई यात्रा के दौरान कस्टम बैगेज नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है.
सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका: जांच एजेंसियों ने कोर्ट में दलील दी कि रन्या को जमानत मिलने पर वह सबूत नष्ट कर सकती हैं या जांच को भटकाने की कोशिश कर सकती हैं.
लगातार विदेश यात्राएं: एक साल में 27 बार विदेश यात्रा करने के कारण उनकी गतिविधियों पर शक गहरा गया है.
भारी टैक्स चोरी: उन पर 28% कस्टम ड्यूटी की चोरी का आरोप है, जिससे सरकार को 4.83 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ.
देश छोड़कर भागने का खतरा: अदालत को आशंका है कि जमानत मिलने पर रन्या विदेश भाग सकती हैं.
गवाहों को प्रभावित करने की आशंका: उनकी प्रभावशाली छवि को देखते हुए अदालत को चिंता है कि वह गवाहों पर दबाव डाल सकती हैं या जांच को बाधित कर सकती हैं.
इन कारकों को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने का कोई आधार नहीं पाया और चल रही जांच के लिए उसकी हिरासत को आवश्यक माना.

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