रांची
झारखंड उच्च न्यायालय ने महान विकेटकीपर बल्लेबाज और पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को उनके पूर्व साझेदारों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा दायर एक मामले में नोटिस जारी किया। दिवाकर और दास आर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक हैं और उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान के साथ उनके नाम का उपयोग करके क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए समझौता किया था।
धोनी ने उन पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए 5 जनवरी को रांची में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने 2021 में उनके अधिकार को रद्द करने के बाद भी उनके नाम का उपयोग करके क्रिकेट अकादमी खोलना जारी रखा। क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि उनके साथ 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई।
दिवाकर और दास ने रांची में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। धोनी को उच्च न्यायालय ने मामले में पेश होने और अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

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