मनेन्द्रगढ़
जिला एमसीबी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं वर्ष 2024-25 के लिए देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिन्दु के कण्डिका 16 की उप कण्डिका 16.1 के अनुसार 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को मोहर्रम के अवसर पर शुष्क दिवस, रहेगा इस दिन जिले की समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट मंदिरा की फुटकर दुकानों, दुकानों से संलग्न अहातों तथा एफ.एल. 4 (क) अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायिक क्लब पूर्णत बंद रहेगी कलेक्टर ने 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को घोषित शुष्क दिवस का पूर्णतः कड़ाई से पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है।

More Stories
धमतरी का डंका: पंचायत विकास सूचकांक में मंदरौद ग्राम पंचायत प्रदेश में अव्वल
प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 का हुआ आगाज
हर बूंद से अधिक उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम: बगिया समृद्धि एम-कैड योजना से 13 गांवों के 4933 हेक्टेयर में होगी सिंचाई – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय